पिछले काफी समय से सुर्ख़ियों में चल रहे भोपाल गैंगरेप केस में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. बता दें कि मामले के तूल पकड़ने के बाद इसपर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई की है. गौरतलब है कि ये घटना भोपाल में 31 अक्टूबर की शाम घटी जब 19 साल की छात्रा अपने कोचिंग सेंटर से हबीबगंज जा रही थी. इसी दौरान चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि छात्रा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है. वहीँ पीड़ित छात्रा का कहना है कि, 'चारों दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है. उन्हें चौराहे पर फांसी पर टांगना चाहिए. यदि वे छूट गए तो फिर किसी के साथ रेप करेंगे.' भोपाल के इस चर्चित गैंगरेप मामले ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये है. दरअसल पुलिस ने इस पूरी घटना को फिल्मी मानते हुए एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दिया था. इस मामले में लापरवाही की हदें भी पार की गयी. मामले में शिकायत करने के 24 घंटे बाद केस दर्ज किया गया. इस पूरी घटना को गंभीरता से ना लेने के कारण कई पुलिसवालों को सस्पेंड भी किया गया था. वहीं मेडिकल रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की बात सामने आयी थी. कुंभ का नाम बदलने पर योगी सरकार को कहा- 'हिंदू विरोधी' मकान में लगी भीषण आग आज नोएडा जाऐंगे योगी आदित्यनाथ रिश्तेदार ने की वृद्धा की हत्या