नई दिल्ली: यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. जिसमे आपके पास 31 अगस्त तक का समय है. इस बीच आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना जरुरी है. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तो कर दी है पर इसे और बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल कोई एलान नहीं किया गया है.और इसमें ऐसा लग रहा है कि इस सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. बता दे कि कुछ समय पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि आधार और पैन को लिंक करने के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है. पर अब खुद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईएडीआई ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है. इससे पहले यूआईडीएआई (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कहा है कि टैक्सपेयर्स के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा निर्धारित रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर 2 दिन पहले जो फैसला दिया है उससे आधार और पैन के लिंक करने की जरूरत पर कोई असर नहीं होगा. सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और दूसरे बेनेफिट्स का फायदा लेने के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है. जिसके चलते इसे 31 अगस्त से पहले लिंक करा ले. पढ़िए देश-विदेश से जुड़ी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरे न्यूज़ ट्रैक पर सीधे अपने मोबाइल पर अब गरबा खेलने के लिए जरुरी होगा आधार कार्ड अब गरबा खेलने के लिए जरुरी होगा आधार कार्ड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार हुआ जरुरी, जारी हुए निर्देश हवाई टिकट बुकिंग करने के लिए होगी आधार कार्ड की ज़रूरत