मोहाली : सोमवार को पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के पूर्व अध्यक्ष रविंदर पाल सिंह को पंजाब की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है. 7 साल के कारावास की सजा के साथ-साथ रविंदर पाल पर 75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को बा-इज्जत बरी कर दिया है. वहीँ सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग में निरीक्षक पद के लिए एक उम्मीदवार से रिश्वत की मांग की थी और इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा सिंह पर पंजाब के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों को चयनित करने और उनकी नियुक्ति में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगा था. इन आरोपों के चलते सिंह पर पंजाब सतर्कता विभाग ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कई धाराओं में साल 2002 में मामला दर्ज़ किया था. साल 2002 में सिंह की अध्यक्षता में यह चयन PPSC द्वारा किये गए थे. वहीँ सतर्कता अधिकारियों ने 15 साल पहले सिंह के ऑफिस और आवास और उनके बैंक लॉकरों में छापेमारी की थी जिसमे करोड़ों रुपये बरामद हुए थे. इसके बाद ही सिंह पर मामला दर्ज किया गया था. सिंह एक अंग्रेजी अख़बार के मुख्य संवाददाता भी रहे. पंजाब के बाज़ार में भयानक आग, कई दुकाने ख़ाक कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने दिया इस्तीफा