भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों के मुताबिक 6 फरवरी 2018 तक देश के हर नागरिक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो जाना चाहिए। इस मोबाइल नंबर वैरिफिकेशन के लिए सरकार ने देश की टेलीकॉम कंपनियों को आदेश जारी करते हुए कहा है उपरोक्त तारीख तक कंपनी ये सुनिश्चित करे कि उसके सभी उपभोग्ताओं का नंबर आधार से वैरिफाई हुआ है कि नहीं। सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि 6 फरवरी 2018 तक जिन सब्सक्राइबर्स का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा उनका नंबर बंद कर दिया जायेगा. हालाँकि इस सम्बन्ध में एनआरआई भारतियों को थोड़ी छूट दी गयी है. अनिवासी भारतीय बिना आधार के भी अपना मोबाइल नंबर वैरिफाई करवा सकते है. NRI भारतीय के लिए ये सुविधा 1 जनवरी 2018 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए एनआरआई सब्सक्राइबर्स जिनके पास आधार या मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर नहीं है उन्हें सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर भर वहां दिए गए घोषणापत्र को भरना होगा. जिसमे आपको "मैं भारतीय नागरिक हूं, हालांकि फिलहाल एनआरआई हूं मेरे पास आधार या UIDAI के साथ रजिस्टर्ड कोई मोबाइल नंबर नहीं है मेरे द्वारा अपलोड किए गए डाक्यूमेंट्स विश्वसनीय है और अगर इसे झूठा पाया जाता है तो कानून के अनुसार मेरे खिलाफ कदम उठाया जा सकता है" ये भरना होगा इसके बाद ही प्रोसीजर पूरा होगा। Star Wars लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च प्ले स्टोर पर उपलब्ध हुआ Google Maps Go इस ऐप ने कमा लिए 72 लाख डॉलर व्हाट्सअप लॉन्च करने वाला है बिजनस ऐप