नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना नहीं हो सकेगा वाहनों का इंश्योरेंस रिनीवल

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किया कि नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र के बगैर बीमा कंपनियों द्वारा किसी भी वाहन का बीमा नवीनीकृत नहीं किया जा सकेगा। इस नियम को दिल्ली एनसीआर के लिए एन्श्योर किया गया है।

दरअसल कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उन पर  पाॅल्यूशन अंडर कंट्रोल  का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।  इस मामले में न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 1 माह में पैट्रोल पंप पर प्रदूषण जाॅंच केंद्र तैयार किए जाऐं।

न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को देशभर में वाहनों के डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया है। इस हेतु सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। दूसरी ओर मेडिकल में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षा नीट को लेकर न्यायालय ने कहा  सभी भाषाओं में पेपर तैयार करने का निर्देश सीबीएसईको दिया गया है। गौरतलब है कि विद्यार्थियों का कहना था कि अन्य भाषाओं में नीट के जो सवाल थे वे अंग्रेजी व हिंदी की तुलना में काफी मुश्किल लगे थे।  इस मामले में न्यायालय ने हलफनामा मांगा है। 

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