इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए पहुंचा तो दिया है, लेकिन ये विधेयक भी उन दरिंदों के मंसूबो पर कोई असर नही डाल रहा है| जिस समय इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी उसी दिन इंदौर की ही देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। तहसील के चांदेर गांव मे एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के रहने वाले 19 वर्षीय संदीप पिता छगनलाल कलौता ने दुष्कर्म कर डाला। भले ही शासन का मानना है कि कठोर कानून बनने से ऐसे दरिंदों में खौफ बैठेगा, चांदेर गांव मे एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले 19 वर्षीय संदीप पिता छगनलाल कलौता ने दुष्कर्म कर दिया। असल मे बच्ची के घर वाले जब खेत पर गए थे उसी दौरान युवक ने दुराचार को अंजाम दिया । लेकिन आरोपी युवक गंभीर अपराध को अंजाम देने के दौरान मासूम बच्ची की मौसी घर जा पहुंची। मौसी को देख युवक भाग खड़ा हुआ। इसके बाद मासूम की मौसी ने बच्ची के माता पिता को फोन लगाकर पूरी घटना की जानकारी दी | जिसके बाद पूरा परिवार आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने देपालपुर पुलिस थाने पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और युवक की तलाश शुरु कर दी है। नए कानून के मुताबिक क्या इस मामले में युवक को फांसी दी जाएगी ये अभी कहना मुमकिन नही होगा लेकिन इस बात पर मुहर तब ही लग पाएगी जब राष्ट्रपति विधेयक को पास करे। राममंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में छाए घने बादल मार्च 1971 से पहले के नागरिक भारतीय नहीं है ! भाई बहन के रिश्ते को किया तार-तार