बाजार नियामक संस्था सेबी ने प्राइस वाटरहाउस (PWC) पर शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों के खातों के अंकेक्षण के लिए दो साल तक प्रतिबंध लगा दिया है.सेबी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसने पीडब्‍ल्‍यूसी को भी करोड़ों रुपए के सत्‍यम घोटाले का दोषी पाया है. दुनिया की शीर्ष लेखा कंपनियों में से एक पीडब्‍लयूसी अब भारत में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी को दो साल तक अंकेक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएगी. आपको बता दें कि सेबी ने यह फैसला 8000 करोड़ रुपए के सत्यम घोटाले में PWC का नाम आने के बाद सुनाया है. यह प्रतिबंध अप्रैल 2018 से लागू होगा.सेबी ने PWC पर 13.09 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के अलावा जनवरी 2009 से लेकर अब तक इस जुर्माने पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय हैं कि इसके अलावा सेबी ने PWC के दो पुराने साझेदार एस गोपालकृष्णन और श्रीनिवास तल्लौरी पर भी 3 साल का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों ने ही सत्यम के खातों का अंकेक्षण किया था.सेबी का यह फैसला पीडब्‍ल्‍यूसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, दो साल तक कोई भी कम्पनी इस वैश्विक अंकेक्षण संस्था से अपने खातों की अंकेक्षण नहीं करा सकेगी. यह भी देखें संवेदनशील सूचनाएं लीक होने पर सेबी ने की कार्रवाई शेयर बाजार की सपाट शुरूआत