देहरादून- दिल्ली में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसकी लाश के 72 टुकड़े करने का मामला सामने आया है. आपको बता दे कि इस मामले पर देहरादून की जिला अदालत ने आरोपी पति राजेश गुलाटी को शुक्रवार को आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले पर सुनवाई करते हुए देहरादून की जिला न्यायालय के पंचम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने आरोपी पति को सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने राजेश गुलाटी को पत्नी की हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने का दोषी भी माना. जिसके तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. गौरतलब है कि प्रकाशनगर गोविंद गढ़ में रहने वाले साफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने 17 अक्टूबर, 2010 को अपनी 37 वर्षीय पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी. और हत्या के बाद राजेश ने पत्नी के शव के 72 टुकडे़ कर डीप फ्रिजर में रख दिए. बता दे कि मामला दो महीने बाद 12 दिसंबर, 2010 को पुलिस के संज्ञान में आया. जिसके बाद पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उसके बताई गयी जगह पर उत्तराखंड के दून घाटी के जंगलों से अनुपमा गुलाटी के शव के कुछ टुकडे बरामद किए. वही पुलिस ने गुलाटी के खिलाफ पत्नी की हत्या करने और हत्या के साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया था. जिस पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की 302 और 301 धारा में राजेश गुलाटी को दोषी ठहराया है. गया रोड रेज मामला : आदित्य की हत्या में रॉकी यादव दोषी करार अनुपमा गुलाटी मर्डर मामले में न्यायालय आज सुनाएगा फैसला दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने सुनाई खरी खरी माँ ने दो बार फेंका बच्ची को छत से नीचे 'मौत'