गाजियाबाद: रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के संचालकों के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने अमानत में खयानत करने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट एक महिला की शिकायत पर जारी किया गया है. बता दें कि यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना ने सोमवार को कंपनी के चेयरमैन आर. के अरोड़ा, उनकी पत्नी और संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता अरोड़ा, उनके बेटे और प्रबंध निदेशक मोहित अरोड़ा के खिलाफ अमानत में खयानत करने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले किअगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी. गौरतलब है कि इस मामले में एक महिला ने यहां इंदिरापुरम थाने में इन चार अधिकारियों के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि इन लोगों ने गाजियाबाद नगर निगम की हरित पट्टी पर एक प्लॉट कथित तौर पर बेचा है. कंपनी का विधि विभाग अब इस मामले में अपना पक्ष रखेगा. आपको याद दिला दें की मकान खरीदने वालों या प्लाट वालों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपना रखा है .फिर चाहे वह सहारा समूह हो या जेपी बिल्डर्स. ग्राहकों या निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बाकी रह गई है. यह भी देखें जेपी बिल्डर्स ने अपनाया नया पैतरा बिल्डर ने दिया आश्वासन,खाली हाथ लौटा प्रशासन