आधार कार्ड की अनिवार्यता हर क्षेत्र में हो गई. पेन कार्ड से आधार को लिंक करवाना उतना ही अनिवार्य है. जिन लोगो ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या बनवाने के बाद पेन कार्ड से लिंक नहीं नहीं करवाया है उन लोगो को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि सरकार ने इस के लिए अंतिम तिथि दिसम्बर 2017 से बढ़ाकर मार्च 2018 कर दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने बुधवार को बैंक खाते को आधार-पैन से जोड़ने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है. नए खाताधारकों को इसके लिए छह महीने का समय मिलेगा. पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर तक थी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, बैंकों एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है. अब खाताधारकों को अपने बैंक खाते को आधार संख्या एवं आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या यानी पैन से 31 मार्च 2018 तक जोड़ना होगा. जिन डोक्यूमेंट को आधार कार्ड से लिंक कराना है, वे हैं बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, इश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम और म्यूचुअल फंड स्कीम। जान लें कि अगर आप इनको लिंक नहीं करवाते हैं तो ये डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे. यहाँ क्लिक करे आधार कार्ड नहीं तो इलाज नहीं आधार को पैन से लिंक करवाये,अंतिम तिथि के लिए पड़े पूरी खबर जानिये कैसे आसान होगा बैंक खाते को आधार से जोड़ना शॉपिंग हो व्यापार, हर जगह जरूरी हुआ आधार