ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है. इससे पहले यहां की सुप्रीम कोर्ट ने सिल्वा की सजा रोकने की अनुरोध याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था. बता दें कि सिल्वा को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका लगायी गई थी जिसे शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया था और उम्मीद की जा रही थी जल्द ही उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है. ब्राजील के एक जज ने पूर्व राष्ट्रपति लुईज इनेसियो लूला डि सिल्वा की सुनवाई के बाद कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 12 वर्ष की सजा शुरू कर देनी चाहिए.
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की सजा में देरी के अनुरोध को ठुकराने वाला आदेश पारित किया था. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर करीब 11 घंटे सुनवाई चली थी. इस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपी सिल्वा ने हमेशा अपने आप को निर्दोष घोषित किया है. उनका कहना है कि यह सब उन्हें अक्टूबर में होने वाले चुनाव से दूर रखने के लिए किया जा रहा है.
आपको बता दें कि ब्राजील में अक्तूबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. वहीं भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरे रहने के बावजूद वह देश के सबसे चहेते नेता बने हुए है. ऐसे में उनको सजा होती है तो ब्राजील के सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ जायंगे.
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