दिल्ली : मेट्रो रेल (निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव)-2017 विधेयक की मंजूरी के साथ ही मेट्रो में सफर के दौरान चालक, परिचालक, या सहयात्री से बदतमीजी करने या गाली गलोच करने पर पांच हज़ार का जुर्माना और सजा तक हो सकती है. रेल मंत्रालय और मेट्रो के अधिकारियों ने नियमो में बदलाव करते हुए आये दिन हो रही इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए ये कदम उठाया है. गाली देना और महिलाओ के साथ बुरे बर्ताव की घटनाएं आये दिन सामने आती रहती है. ऐसे में सफर के दौरान यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े, इस हेतु कानून और कड़े करने की सिफारिशें कई बार आ चुकी है. जिसके चलते आख़िरकार ये कदम उठाया गया.
शराब पीकर इस तरह की बदतमीजी करने वालो को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा का प्रस्ताव है. साथ ही यदि बात किसी की जिंदगी के खतरे में आ जाने तक बढ़ जाये तो जुर्माना 20,000 रुपए तक होगा. विधेयक में नियमित अंतराल पर किराए की समीक्षा के लिए 'एकीकृत मेट्रो रेल किराया नियामक प्राधिकरण' बनाने का प्रस्ताव है. मेट्रो का विस्तार देश के अन्य बड़े शहरो में भी प्रस्तावित है. जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये गए है.
दिल्ली और मुंबई जैसे शहरो में मेट्रो के सफल संचालन के बाद देश के अन्य हिस्सों में इसे चलने के प्रोजेक्ट की रूप-रेखा तैयार कि जा चुकी है.
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