मालेगांव ब्लास्ट मामले में SC ने दी कर्नल पुरोहित को अंतरिम जमानत

मालेगांव ब्लास्ट मामले में SC ने दी कर्नल पुरोहित को अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली। वर्ष 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी बनाए गए कर्नल श्रीकांत पुरोहित को राहत दी है। कर्नल पुरोहित को सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत मिल गई है। इसे कर्नल पुरोहित के लिए अच्छा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 17 अगस्त को यह जानकारी सामने आई थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।

कर्नल पुरोहित के अभिभाषक हरीश साल्वे ने न्यायालय में कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत दी जाना चाहिए। उनके वकील ने उनके पक्ष में कहा कि कर्नल पुरोहित धमाके में शामिल नहीं थे।

हालांकि आज जानकारी सामने आई कि न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कर्नल पुरोहित को जमानत देने का निर्णय लिया है। पुरोहित करीब 9 वर्ष से जेल में बंद थे। इस धमाके में करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नल पुरोहित पर साजिश में शामिल होने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्‍वी प्रज्ञा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को होगी सुनवाई

मालेगांव ब्लास्ट मामला, एससी ने सुरक्षित रखा कर्नल पुरोहित की याचिका पर फैसला

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