राजस्थान के चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के लूंछ गांव में ज़मीन विवाद के चक्कर में, सुगन सिंह नाम के शख्स की लाठियों से पीट - पीटकर की गई हत्या के मामले में फैसला आ गया है. गुरुवार को रतनगढ़ एडीजे की कोर्ट ने गवाहों के बयानों और साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए, हत्या के मामले में पांच आरोपियों कप्तान सिंह, विजय सिंह , भवानी सिंह, धन्ने सिंह एवं जोगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपी को दस—दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने दो आरोपियों महावीर सिंह तथा नरपाल सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी किया है.
गांव जान्दवा में 12 बीघा जमीन को लेकर शुरू हुई आपसी रंजिश के चलते यह हत्याकांड किया गया था. लूंछ गांव में 26 फरवरी 2012 को जांदवा निवासी 25 वर्षीय सुगन सिंह अपनी कार मे बैठकर जान्दवा गांव से सालासर जा रहा था. तभी रास्ते में आरोपियों ने उसे घेरकर लाठियों और मोटरसाइकिल की चैन से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
घटना के बाद रतनगढ थाने में 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149, 341, 427 तथा 120 बी में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने मामले की जांच कर सात लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. 7 दिसंबर को दोनो पक्षों की तरफ से हुई बहस के बाद गुरुवार 21 दिसंबर को एडीजे जगदीश ज्याणी ने फैसला सुनाया.
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