नई दिल्ली. एक कार द्वारा मोटरबाईक पर सवार महिला को टक्कर मारने से हुई मौत के मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने मृतक महिला के परिजनों को 92.36 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जुलाई 2015 में लापरवाही से कार चला रहे व्यक्ति ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे महिला की मौत हो गई थी. टक्कर मारने वाली कार का बीमा रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड ने कर रखा था.
मृतका साधना, दिल्ली की एक अदालत में वरिष्ठ निजी सहायक के तौर पर कार्यरत थीं. हादसे के दिन वह अपने पति सुशील कुमार सचदेवा के साथ बाइक पर बैठकर, झंडेवाला मंदिर से घर लौट रही थीं. चाणक्यपुरी क्षेत्र में एक कार चालक लापरवाही से कार चला रहा था. उसने इनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में बाइक सवार पति-पत्नी घायल हो गए. इस हादसे के हफ्तेभर बाद साधना की मौत हो गई थी. परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए एम.ए.सी.टी. का दरवाजा खटखटाया.
एम.ए.सी.टी. के पीठासीन अधिकारी एम.के. नागपाल ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मृतका साधना सचदेवा का परिवार मुआवजा लेने का हकदार है. इसके बाद उन्होंने रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतका के परिजनों को 92.36 लाख रुपए मुआवजा दे.
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