मध्य प्रदेश में नाबालिग लड़कियों से होती दुष्कर्म की घटनाओं से बचाव के लिए सरकार यह कानून लाई कि 12 वर्ष तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर फांसी की सज़ा दी जाएगी, इस कानून से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश की रह चल पड़े हैं. पहले राजस्थान में यह कदम उठाया गया और अब कर्नाटक भी यह कानून लाने की सोच रहा है.
कर्नाटक सरकार मध्यप्रदेश की तर्ज पर नाबालिग लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है. कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, “राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पास कानून की विस्तृत जानकारी ले रही है और इसे कर्नाटक में भी लागू करने की योजना है.” उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से चर्चा करेंगे.
उन्होंने कहा कि “हाल में एक दलित नाबालिग लड़की से रेप की घटना से कर्नाटक के तटवर्ती जिलों में तनाव बढ़ गया था. कठोर कानून से ऐसे अपराध रुकेंगे.” गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में चार दिसंबर को एक कानून पास किया गया है, जिसके अनुसार 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी. मध्य प्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने दुष्कर्मियों के लिए इस तरह का कानून बनाया है.
बिहार में लगातार दलित महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म