गुड़गांव के चर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान ग्रुप समूह के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में 19 जनवरी से 9 फरवरी तक देश से बाहर जाने की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने पिंटो की विदेश जाने की याचिका को सशर्त स्वीकृति दे दी है.
पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ पिंटो को विदेश जाने की अनुमति दी है. शर्त ऐसी है कि विदेश जाने के पहले रेयान पिंटो एक करोड़ बैंक गारंटी और 2 फ्लैट के कागजात जांच अधिकारी को देंगे. साथ ही वापस आने पर रेयान पिंटो को अपने पासपोर्ट, कोर्ट में जमा करवाने होंगे. गौरतलब है कि रेयान पिंटो ने 19 जनवरी से 9 फरवरी तक दुबई और अमेरिका जाने की इजाजत लेने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी. इस दौरान प्रद्युम्न के पिता के वकील ने इसका विरोध किया था.
बता दें कि गत वर्ष प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के लिए, रेयान इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिल थी. लेकिन इन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जो कोर्ट ने मंज़ूर कर ली थी. प्रद्युम्न के पिता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत बरक़रार रखने का फैसला दिया था.