नई दिल्ली: सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद उत्पादों के न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में हुए परिवर्तन के बाद संशोधित एमआरपी का स्टीकर लगाने की अवधि बढ़ा दी है. अब मार्च, 2018 तक कंपनियां अब अपने अनबिके उत्पादों पर संशोधित एमआरपी का स्टीकर लगा सकती है. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को यह जानकारी दी.
गौरतलब है कि 1 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित एमआरपी का स्टीकर लगाने की अनुमति पहले सितंबर तक गई थी, जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था. अब इसे एक बार और बढाकर मार्च 2018 तक कर दिया गया है. इसके पूर्व नवंबर में करीब 200 उत्पादों पर टैक्स की दर कम करने के बाद मंत्रालय ने अतिरिक्त स्टीकर लगाने की मंजूरी दी थी.
इस बारे में उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में करीब 200 उत्पादों पर टैक्स की दर कम किये जाने के बाद दिसंबर तक की समय सीमा को मार्च 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.स्मरण रहे कि इसके पहले पासवान ने पिछले महीने राज्यों के अधिकारियों को कंपनियां संशोधित एमआरपी का स्टीकर लगा रही है या नहीं यह जांचने के निर्देश दिए थे .
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