मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला
मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला
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नई दिल्ली/ मुंबई : मालेगांव में हुए बम धमाके मामले में बुधवार को एनआईए कोर्ट का फैसला साध्वी प्रज्ञा और अन्य के लिए राहत का पैगाम दिया जाए. कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों पर से मकोका हटा दिया है. लेकिन उनपर आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. बता दें कि इस धमाके में 6 की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.

उल्लेखनीय है कि मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य लोगों पर स्पेशल एनआईए कोर्ट में आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने मकोका सहित अन्य गंभीर धाराओं में लगाए गए अारोपों से उन्हें बरी कर दिया है. इसी साल अप्रैल में साध्‍वी प्रज्ञा को और अगस्‍त में कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई थी. मालेगांव मामले में मुख्य आरोपी पुरोहित करीब नौ साल तक जेल में रहे. उन पर निगरानी प्रतिबंध लागू है. एनआईए कोर्ट ने तीन आरोपियों श्याम साहू, शिवनारायण कुलसांग्रा और प्रवीण तकलकी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.स्मरण रहे कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 शुक्रवार को  नूरजी मस्जिद के गेट पर हुए इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे.साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित के अलावा सुधाकर द्विवेदी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर पर केस चलेगा. 

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