दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु SC का निर्णय
दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु SC का निर्णय
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नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और कहा है कि  5 जजेस की संविधान पीठ गठित कर आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर कुछ किया जा सकता है।  इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने जो याचिका दायर की गई है उसे लेकर सवाल किया गया है कि न्यायालय इस मसले पर चिंतन कर रहा है कि जिस पर आरोप तय किए गए हैं। आखिर क्या उसे निर्वाचन लड़ने की अनुमति मिलना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस तरह के निर्णय पर करीब 5 जजेस की संवैधानिक पीठ का गठन करने की मांग भी की। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि सभी तरह की चर्चा के बाद उन्हें सूचना दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन लड़ने से रोकने पर की जाने वाली सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजेस की संविधान पीठ गठित करने की संभावना पर चर्चा की।

इस मामले में कहा गया कि जिस किसी भी व्यक्ति पर आरोप तय किए गए हैं आखिर उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता अश्विनी उपाध्याय ने जल्द ही पांच जजेस की संवैधानिक पीठ गठित करने की मांग भी की थी। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक बेच यह देखगी कि इस मामले में चार्जशीट दायर होने, विभिन्न आरोप तय किए जाने से सदस्यता रद्द होगी या फिर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा।

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