पटना: नए साल में बिहार सरकार ने शिक्षकों को उनके वेतन मान के आधार पर लोन मुहैया करवाने का तोहफा दिया है. शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की नीतीश कुमार सरकार एक और बदलाव कर रही है. सूत्रों के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृति की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. ज्ञात हो कि फ़िलहाल स्कूलों में शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है. लेकिन अब नया नियम लागू होने के उपरान्त 62 साल की उम्र में शिक्षकों की सेवानिवृति होगी.
इस नियम के लागू होने से शिक्षक दो साल और अपने पद पर कार्यरत रहेंगे. सरकार के अनुसार रिटायरमेंट की समय सीमा बढ़ाने के कारण, अनुभवी शिक्षकों के कार्यकाल में छात्रों को अधिक ज्ञान मिलेगा. इसके अतिरिक्त, अनुभवी शिक्षकों के साथ वर्तमान में नियोजित शिक्षक भी कार्य करके इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे. बता दें, कि यह नियम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही लागू हो चुका है.
शिक्षकों द्वारा सेवानिवृति की उम्र सीमा में लगातार बढ़ोत्तरी करने की मांग की जा रही थी. सरकार ने इस मांग को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है. प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, किए गए प्रयासों में सरकार का ये कदम अहम् भूमिका निभाएगा.
सीएम नीतीश कुमार ने की नए साल में विकास की बात