रात में पशुओं को ले जाना पड़ेगा मंहगा

रात में पशुओं को ले जाना पड़ेगा मंहगा
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अलवर: पशुओं की तस्करी में आए दिन मुस्लिम समुदाय का नाम लिया जाता है. इसे पूरी बिरादरी की बदनामी होती है. उस बदनामी से बचने के लिए राजस्थान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलवियों ने मेवात क्षेत्र के पशु ट्रांसपोर्टरों को एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे रात की बजाय केवल दिन में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं . इस दौरान अपने साथ सही दस्तावेज रखें.साथ ही उन्होंने ये कहा है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें समुदाय के नेताओं से कोई सहयोग नहीं मिलेगा. इसके लिए उन्होंने एक अडवाइजरी का निर्माण भी किया है.

कहा जा रहा है कि जमीयत के मौलवियों ने यह अडवाइजरी करीब 20 दिन पहले मेवाती युवक तालिम हुसैन को अलवर पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर में गोली मार देने के बाद जारी किया है.यह अडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है .जब इस इलाके में गोरक्षकों की निगरानी बढ़ गई है. इससे पहले इसी साल दुग्ध उत्पादक पहलू खान को पशु तस्कर बता कर उपद्रवियों की भीड़ ने उसे जला डाला था. तालिम के परिवारवालों ने भी दावा किया है कि उसका पशु तस्करी से कोई लेना देना नहीं था और वह एक ड्राइवर था.


अलवर के शिवाजी पार्क में मंगलवार को आयोजित एक बैठक में संगठन के राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के नेताओं ने हिस्सा लिया. इस बैठक में मौलवियों ने घोषणा की कि जो कोई भी रात को गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसे पशु तस्कर माना जाएगा. पशुपालकों और अन्य पशु मालिकों को कहा गया है कि वे अपने पशुओं को केवल दिन में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे के बीच ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं. 

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अन्य जिलों या अन्य राज्यों के पशु मेले से पशुओं को खरीदते हैं, वे भी केवल दिन में ही उन्हें लेकर यात्रा करें. मेवात के मौलाना याह्या करीमी ने कहा, 'गाय मालिक रात और दिन में यात्रा कर अपना समय और पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन यह काफी खतरनाक हो जाता है. यदि एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है तो हम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे.' 

मौलाना करीमी ने कहा, 'यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया या वास्तव में गायों को अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते पकड़ा जाता है तो जमीयत उसे समर्थन नहीं करेगा.' जमीयत ने लोगों से कहा कि वे वैध दस्तावेज जरूर अपने पास रखें. इसमें पशु के बारे में पूरा विवरण हो. यह उनकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है. 

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